Rashtrapati Par Mahabhiyog Ki Prakriya । राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है । राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया । Rashtrapati Par Mahabhiyog । भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे किया जाता है । Rashtrapati Par Mahabhiyog in Hindi
Rashtrapati Par Mahabhiyog – राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किये जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है . राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का विवरण अनुच्छेद 61 में किया गया है . वर्तमान की परीक्षा को देखते हुए देखा गया है की पेपर में राष्ट्रपति पर महाभियोग के सम्बन्ध में कई प्रश्न पूछे जाते है . सभी के जवाब आपको इस पोस्ट में मिल जायेंगे .
नमस्कार मित्रों, आज हमारे द्वारा आपको इस पोस्ट के माध्यम से ‘ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ‘ और महाभियोग चलाने के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहें है . इसके लिए पोस्ट को अंत तक पढ़ें .
महाभियोग क्या है ?
राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संवेधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है ,उसे महाभियोग कहा जाता है . इस प्रक्रिया में संसद के दोनो सदनों में इस महाभियोग प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता ही और कुल सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत प्राप्त होने पर ही महाभियोग से राष्ट्रपति को पद से मुक्त किया जा सकता है .
राष्ट्रपति पर महाभियोग { Impeachment of the president }
राष्ट्रपति ,देश का प्रथम नागरिक होता है और इसके साथ ही साथ इसके पास ऐसी बहुत से शक्तियाँ भी होती है जो की संविधान के अनुसार एक राष्ट्रपति को मिलती है . राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्द्ध – न्यायिक प्रक्रिया है .अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है .
महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है . इस प्रस्ताव की सुचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही प्राप्त होनी चाहिए .
राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाता है ?
भारत में अभी तक कभी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है क्योकि ऐसी स्थिती कभी भी नहीं बनी है . राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए किसी भी सदन के एक चोथाई सदस्यों के साइन होना जरुरी है .
Rashtrapati par mahabhiyog kis anuched mein Hai ?
महाभियोग सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61, 124 (4), (5), 217 और 218 में किया गया है।
Rashtrapati Par Mahabhiyog Ki Prakriya
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है . इस प्रक्रिया के बारे में नीचे बताया जा रहा है -:
- राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन { लोक सभा और राज्य सभा } प्रस्तुत किया जा सकता है .
- स्वंय पर महाभियोग प्रस्तुत करने की सुचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही होनी चाहिए
- इस प्रस्ताव पर उस सदन के कम से कम एक चोथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जहाँ पर इसे प्रस्तुत किया जा रहा है .
- प्रथम जाँच के बाद इस प्रस्ताव को दुसरे सदन में भेज दिया जाता है .
- इस दुसरे सदन में राष्ट्रपति स्वंय या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से सपष्टीकरण करने का आधिकार रखता है .
- यह ध्यान रहें की दोनों सदनों में में यदि महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत स्वीकार कर लेता है तो ही राष्ट्रपति कोपद मुक्त समझा जाता है .
FAQs
राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है ?
अनुच्छेद 61 में Rashtrapati Par Mahabhiyog Ki Prakriya का प्रावधान है .
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे किया जाता है ?
राष्ट्रपति पर महाभियोग करने के लिए संसद के दोनों सदनों में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है और कम से कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत के बाद ही राष्ट्रपति को पद से मुक्त किया जा सकता है .
भारत में राष्ट्रपति पर कितनी पर महाभियोग चलाया जा चूका है ?
अब तक ऐसा कोई भी मौका नही आया है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया हो .
राष्ट्रपति को कितने दिन पहले महाभियोग प्रस्ताव की सुचना होनी चाहिए ?
राष्ट्रपति को स्वंय पर किये जा रहे महाभियोग के प्रस्ताव की सुचना 14 दिन पूर्व कर दी जानी चाहिए
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